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31 मार्च तक जमा करें पैसेंजर और गुड्स टैक्स, सरकार ने दी अंतिम तिथि

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Himachalnow / चंबा

बकाया टैक्स पर 10% छूट, 31 मार्च के बाद लगेगा 100% जुर्माना

चंबा, 3 मार्च 2025 – ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से पहले का बकाया पैसेंजर और गुड्स टैक्स अभी तक जमा नहीं कराया है, उनके लिए सरकार ने अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) चंबा ने सभी मालवाहक वाहन, टैक्सी, मैक्सी और कांट्रेक्ट कैरिज बसों के मालिकों को सूचित किया है कि इस विशेष नीति के तहत जुर्माना राशि पर 10% की छूट दी जा रही है।

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31 मार्च के बाद देना होगा 100% जुर्माना

आरटीओ चंबा ने अपील की है कि सभी वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक अपना पूरा बकाया टैक्स जमा करें। यदि इस तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो 31 मार्च 2025 के बाद टैक्स पर 100% जुर्माना के साथ विशेष पथ कर वसूला जाएगा।

टैक्स भुगतान और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से पहले यह टैक्स राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब इसे परिवहन विभाग द्वारा वसूला जा रहा है

यदि किसी वाहन मालिक ने 1 जनवरी 2022 से पहले का टैक्स अदा किया है, तो वह परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर सकता है। इस NOC को संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालय, लाइसेंस प्राधिकरण, या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा, जहां पर वाहन पंजीकृत है।

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