अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला, 2025 के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
नाहन।
31 अक्तूबर से 5 नवम्बर तक रहेगा प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर 2025 तक चलने वाले श्री रेणुका जी मेले के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस या मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेंगी। आदेश का उद्देश्य मेले की धार्मिक मर्यादा बनाए रखना है।
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अस्थायी स्थल पर ही होगी बिक्री की अनुमति
डीसी ने कहा कि इस अवधि में मांस और मछली की बिक्री के लिए जलाल पुल के अंतिम छोर, तिरमली दयाड रोड के बाईं ओर एक अस्थायी स्थान चिन्हित किया गया है, जहां सीमित रूप से बिक्री की जा सकेगी।
धार्मिक माहौल बनाए रखने की अपील
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे मेले की पवित्रता और परंपरा का सम्मान करें तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। आदेशों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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