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बरनोह में सुनियोजित विकास को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 25 फ़रवरी 2025 at 1:00 am

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Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल

ऊना – शहर के सुनियोजित विकास के महत्व को समझाने के लिए सोमवार को ग्राम पंचायत बरनोह के सभागार में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । इस शिविर में 11 पंचायतों के प्रधानों, उप-प्रधानों, सचिवों और वार्ड सदस्यों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 और ऊना योजना/विशेष क्षेत्र में लागू नियमों और मानकों की जानकारी दी गई।

सुनियोजित विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने की अपील

सहायक नगर योजनाकार ऊना, पंकज शर्मा ने शिविर में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को सुनियोजित विकास के महत्व को समझाने का कार्य करें। उन्होंने बताया कि शहरों और गांवों के बीच संतुलित विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य तैयार किया जा सके।

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ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी नियमों की जानकारी

पंकज शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए अधिनियम द्वारा प्रदान की गई छूट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊना योजना क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीदकर निर्माण करना चाहता है, तो उसे संबंधित कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

भूमि स्वीकृति और भू-संपदा नियमों की जानकारी

उन्होंने नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16 (सी) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि लोग अपनी जमीन को विभाग से प्लॉट स्वीकृत करवाकर ही बेच सकते हैं। खरीदारों को भी विभाग द्वारा उप-विभाजित प्लॉट खरीदने चाहिए ताकि उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें और वे नियोजित ढंग से घर बना सकें।

रेरा अधिनियम की जानकारी और अवैध निर्माण से बचाव

भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण (रेरा) से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अधिसूचित योजना क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लॉट या 8 से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण करके बेचने के लिए रेरा पंजीकरण आवश्यक है। 2500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर निर्माण की स्थिति में इसे डीम्ड योजना क्षेत्र माना जाएगा, जहां विभागीय स्वीकृति और रेरा पंजीकरण अनिवार्य होगा।

उन्होंने अवैध निर्माण से होने वाली परेशानियों पर भी प्रकाश डाला और लोगों से आग्रह किया कि वे विभाग की स्वीकृति के बिना कोई भी निर्माण कार्य न करें। इससे भविष्य में किसी भी कानूनी या प्रशासनिक समस्या से बचा जा सकेगा।

नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय के अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय के शिव कुमार, दर्शन कुमार, लक्ष्मी कांत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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