ऊना जिला प्रशासन ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत नया आदेश जारी करते हुए 24 नवंबर से सभी बार, पब, क्लब और रेस्तरां में मदिरा परोसने के समय को रात 10 बजे तक सीमित कर दिया है। यह निर्देश क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
जिला दंडाधिकारी ने रात 10 बजे की नई समयसीमा लागू की
जिला दंडाधिकारी जतिन लाल, आईएएस द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि ऊना जिला सीमा के भीतर स्थित सभी लाइसेंसधारी मदिरा परोसने वाले प्रतिष्ठानों को हर दिन रात 10 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। प्रशासन ने बताया कि यह निर्देश 24 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे।
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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि इस समयसीमा का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन
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