नववर्ष 2026 के अवसर पर ऊना जिले में स्थानीय व्यापार गतिविधियों और उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने सशर्त राहत दी है। प्रशासन ने बाजारों में सीमित अवधि के लिए सेल लगाने और 31 दिसंबर की रात शराब परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को विशेष समय छूट देने के आदेश जारी किए हैं।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
स्थानीय दुकानदारों को ही मिलेगी सेल की अनुमति
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्थानीय बाजार क्षेत्रों में सेल लगाने की अनुमति 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। यह अनुमति केवल स्थानीय दुकानदारों तक सीमित रहेगी, जबकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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पैदल यात्रियों और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सेल के दौरान दुकानदार अपनी सामग्री इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जिससे पैदल चलने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात की सामान्य आवाजाही प्रभावित न हो। किसी भी तरह के नियम उल्लंघन की स्थिति में अनुमति तत्काल रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
31 दिसंबर को शराब लाइसेंसियों को देर रात तक संचालन की छूट
नववर्ष उत्सव को ध्यान में रखते हुए जिले के अंतर्गत स्थित बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट सहित सभी शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को 31 दिसंबर की रात एक बजे तक संचालन की एकदिवसीय विशेष छूट दी गई है। यह छूट केवल उसी रात के लिए मान्य होगी।
1 जनवरी से पूर्ववत नियम होंगे लागू
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी से पूर्ववत व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत शराब परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य रहेगा।
कड़ाई से पालन के निर्देश
उपायुक्त जतिन लाल ने सभी संबंधित विभागों और लाइसेंसधारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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