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ड्राइविंग टेस्ट के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक

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ड्राइविंग टेस्ट और वाहन पासिंग प्रक्रिया के दौरान आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार अपनाने का आह्वान किया।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

ड्राइविंग टेस्ट के दौरान जागरूकता कार्यक्रम
हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ मैदान में आयोजित ड्राइविंग टेस्ट एवं वाहन पासिंग प्रक्रिया के दौरान आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, मोटर वाहन निरीक्षक समीर दत्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ऊना अशोक कुमार ने वाहन चालकों और आवेदकों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के प्रयोग से बचाव, गुड समेरिटन नियमों तथा सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

यातायात नियमों के पालन की अपील
आरटीओ अशोक कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की पालना से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है, बल्कि अनमोल मानव जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

जनवरी माह में सड़क सुरक्षा अभियान
आरटीओ ने जानकारी दी कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनवरी माह के दौरान देशभर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी सड़क सुरक्षा माह – जनवरी 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव की जानकारी
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी प्रविष्टियां 15 फरवरी तक भेज सकते हैं।

18 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी ले सकेंगे भाग
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना अशोक कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में लघु वीडियो बनाकर भाग ले सकता है। प्रतियोगिता से संबंधित नियम एवं शर्तें विभागीय पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं।

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रविष्टियों की सुविधा
प्रतिभागी अपनी लघु फिल्म या वीडियो ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से अथवा विभागीय ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रविष्टियां परिवहन निदेशालय, प्रमुख एजेंसी/सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश, शिमला में सीधे भी जमा करवाई जा सकती हैं।

पात्रता एवं मानदंड
इस प्रतियोगिता में आम नागरिक, विद्यार्थी तथा पेशेवर फिल्म निर्माता भाग ले सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। देश के सभी राज्यों से प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। सड़क सुरक्षा पर आधारित फिल्म हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में अधिकतम पांच मिनट अवधि की होनी चाहिए।

सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कार
आरटीओ ने बताया कि महोत्सव में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 18 से 25 वर्ष, 25 से 32 वर्ष, 32 से 40 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में 25 हजार रुपये, प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 20 विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 5 हजार रुपये एवं प्रमाण पत्र शामिल होगा। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

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