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चंबा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्त पहरा, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

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चंबा

कपड़े के बैग्स को बढ़ावा, एसएचजी समूहों को मिलेगा प्रोत्साहन

जिला चंबा में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रभावी रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्लास्टिक प्रतिबंध के नियमों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।

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प्रशासनिक स्तर पर सख्ती और कार्रवाई के निर्देश
बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर निगरानी प्रणाली और अधिक मजबूत की जाए। उन्होंने एसडीएम, खंड विकास अधिकारियों, नगर निकाय अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिए कि स्थानीय व्यापार मंडलों के साथ बैठकें कर दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

स्वयं सहायता समूहों को कपड़े के बैग बनाने को कहा
उपायुक्त ने जिला विकास अधिकारी को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कपड़े के बैग्स तैयार करने को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए ताकि प्लास्टिक का विकल्प समाज को उपलब्ध कराया जा सके।

जानकारी और जागरूकता भी जरूरी
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएं। टैक्सी, बसों व अन्य सार्वजनिक वाहनों में भी कूड़ा एकत्र करने और बस स्टैंडों व टैक्सी स्टैंडों से कूड़ा उठाने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उच्च न्यायालय के आदेशों पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अतिक्रमण से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेशों पर भी समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

ये हैं प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुएं
कैरी बैग, चम्मच, कटोरी, चाकू, स्ट्रा, प्लास्टिक की डंडियां, झंडे, स्टिरर, मिठाई के डिब्बों के रैपर, बैनर, ट्रे, कप, प्लेट, गिलास, PVC बैनर और 80 GSM से कम के नॉन-वोवन कैरी बैग्स शामिल हैं।

उल्लंघन पर जुर्माना

  • 100 ग्राम तक: ₹500
  • 1 से 5 किलो: ₹10,000
  • 5 से 10 किलो: ₹20,000
  • 10 किलो से ऊपर: ₹25,000
  • सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर: ₹5,000

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