जिला चंबा में लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है।
चंबा
अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी
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उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि जिला में राजस्व विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी निर्धारित की गई है।
किन पदों पर होगा पुनर्नियोजन
लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी के पदों पर पुनर्नियोजन किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों का राजस्व विभाग में कम से कम 5 वर्ष का सेवाकाल होना आवश्यक है।
आयु सीमा और मासिक मानदेय
पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। पुनर्नियोजित तहसीलदार को 70 हजार रुपये, नायब तहसीलदार को 60 हजार रुपये, कानूनगो को 50 हजार रुपये और पटवारी को 40 हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और जानकारी
इच्छुक पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन प्रारूप, नियम व शर्तों तथा अन्य जानकारी उपायुक्त कार्यालय चंबा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित विवरण जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
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