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ऊना में जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक, जातिगत भेदभाव मामलों पर हुई विस्तृत चर्चा

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ऊना/वीरेंद्र बन्याल

एससी/एसटी अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत राशि व न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति पर दी गई जानकारी

जिला स्तर पर जातिगत भेदभाव मामलों की समीक्षा

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जिला ऊना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य अनुसूचित जातियों को समाज में समानता का अधिकार सुनिश्चित करना और जातिगत अत्याचार की रोकथाम पर समीक्षा करना रहा।

पीड़ितों के लिए राहत राशि की प्रक्रिया स्पष्ट

उपायुक्त ने बताया कि इस अधिनियम के तहत किसी भी अत्याचार के मामले में पीड़ित को कानूनी संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राहत राशि की सीमा एक लाख से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक होती है, जिसे तीन किश्तों में जारी किया जाता है—एफआईआर दर्ज होने पर पहली किश्त, न्यायालय में मामला दाखिल होने पर दूसरी, और फैसला आने के बाद अंतिम किश्त दी जाती है।

जिले में अब तक दर्ज मामलों की स्थिति

जिला ऊना में 1 जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के अंत तक इस अधिनियम के तहत कुल 24 मामले दर्ज किए गए। जांच के बाद 4 मामलों में एससी/एसटी की धाराएं हटाई गईं, जबकि एक मामले में पीड़िता द्वारा राहत के लिए आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं किए गए। अब तक 15 मामलों में 1 लाख 67 हजार रुपये की राहत राशि पीड़ितों को दी जा चुकी है। बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है।

बैठक में अधिकारियों की भागीदारी

इस बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी जतिंद्र कुमार, अधिवक्ता सुरेश ऐरी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर जिला स्तर पर इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक सुझाव दिए।

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