HNN / ऊना, वीरेंद्र बन्याल
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे विधिक जागरुकता अभियान के तहत भरवाईं में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम लाल रांटा ने की। इस मौके पर प्रेम लाल रांटा ने कहा कि न्याय हासिल करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और धन के अभाव में किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता।
उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वकीलों का एक समूह पात्र और जरुरतमंद लोगाें को निशुल्क कानूनी परामर्श और सहायता प्रदान करता है।शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने बताया कि समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी परामर्श व सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना ने अब तक लगभग 122 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है।
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ऊना में प्री-लिटिगेशन हेल्पडेस्क की स्थापना 16 अक्तूबर 2019 को हुई थी, जिसके माध्यम से पारिवारिक झगड़ों, घरेलू हिंसा जैसे मामलों को कानूनी दायरे में रहकर मध्यस्थता कर सुलझाया जाता है। कम समय व बिना किसी खर्च में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलए) का एडीआर केंद्र मामलों का निपटारा करता है।इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी हितेन्द्र शर्मा, एसीजेएम अंब विवेक शर्मा, डीएसपी वीर सिंह, पैरा लीगल वलंटीयरज़, अधिवक्ता सुरेश ऐरी सहित अन्य उपस्थित रहे।
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