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संभल शाही जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई

Published ByHNN Desk Date Nov 29, 2024

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Himachalnow / Delhi

सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत, जब तक मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं होती, तब तक निचली अदालत कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी।


सुप्रीम कोर्ट का आदेश: निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

संभल की शाही जामा मस्जिद मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान, अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में लिस्टेड नहीं होती, तब तक निचली अदालत कोई कदम नहीं उठा सकती।


मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश

शाही जामा मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि वह तीन कार्यदिवसों के भीतर इस याचिका की लिस्टिंग कर सुनवाई शुरू करे।


सर्वे रिपोर्ट पर सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया, जिससे इस रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। निचली अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने जामा मस्जिद का सर्वे किया था, और इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन इसे फिलहाल रोक दिया गया है।


सर्वे के दौरान हिंसा और उसकी गंभीरता

संभल में जामा मस्जिद का सर्वे 24 नवंबर को किया गया था, जिसके दौरान हिंसा भड़क गई थी, और इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद, मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है।


सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: शांति और सद्भाव बनाए रखें

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वह शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह से न्यूट्रल रहे। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाया जाए, और इस संवेदनशील मामले में कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए जो स्थिति को और बढ़ा दे।


मस्जिद कमेटी की याचिका और आगामी सुनवाई

मस्जिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने से रोकने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट दाखिल करने से रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, इस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और फिलहाल इसे खोला नहीं जाएगा।

इस मामले पर अगले चरण की सुनवाई 6 जनवरी को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला करेगा।


निचली अदालत की सुनवाई टली, अब हाईकोर्ट पर निर्भर

संभल की निचली अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब, यह सुनवाई 8 जनवरी को होगी, और उसी दिन सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल हो सकती है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है, और अब इस मामले की पूरी प्रक्रिया हाईकोर्ट पर निर्भर है।


उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के निचली अदालत कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी। अब मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी, और तीन दिन के भीतर इस पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मस्जिद कमेटी की याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया है, और इस मामले में अंतिम निर्णय के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की गई है।

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