Himachalnow / कांगड़ा
धर्मशाला, 29 दिसंबर — कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने पर चार ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये गाइड्स एक दल को त्रियुंड साइट की ओर ले जा रहे थे, जबकि जिला प्रशासन ने ऊपरी क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।
ट्रैकिंग आदेशों का उल्लंघन
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कांगड़ा जिले के ऊपरी क्षेत्रों में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इस आदेश की अवहेलना करते हुए, चार गाइड्स ने एक दल को त्रियुंड साइट की ओर ले जाने का प्रयास किया, जिसके बाद उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 223, 3; 5 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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ट्रैकिंग गतिविधियों पर विशेष दिशा-निर्देश
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि करेरी, त्रियुंड, और आदि हिमानी चामुंडा जैसे ट्रैकिंग मार्गों पर ट्रैकिंग करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा, यदि भारतीय मौसम विभाग (IMD) शिमला द्वारा किसी चेतावनी या अलर्ट का जारी किया जाता है, तो उन मार्गों पर पहले से दी गई सभी अनुमतियां रद्द मानी जाएंगी।
विशेष छूट केवल आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज तथा पुलिस के खोज और बचाव दलों को दी जाएगी।
पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आदेशों की जरूरत
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही समय-समय पर ट्रैकिंग गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को ट्रैकिंग की पाबंदियों के बारे में सूचित करें। इसके अलावा, उन्होंने पर्यटकों को यह भी समझाने का आदेश दिया कि उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे।
अधिकारियों के आदेशों की अनुपालना
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत, सभी ट्रैकिंग गाइड्स और पर्यटकों को सुरक्षा और नियमों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की गई है।
इस घटना के बाद से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा।
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