HNN/ शिमला
हिमाचल में अब बिना सीएम मंजूरी के अफसरों और कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी पर बहुत जरूरी तबादले ही होंगे।
हिमाचल में जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह प्रतिबंध हटाया गया है।
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सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और नए पदों के सृजन के मामलों में भी यह बैन नहीं होगा। अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों, आपराधिक कार्रवाई के बाद भी तबादले किए जा सकेंगे।
प्रशासनिक आधार और आवश्यक मामलों में भी तबादले होंगे। मगर इन सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे हैं।
इस पत्र में कहा गया है कि 9 मई 2022 और 15 जुलाई 2022 के विभागीय पत्र के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है।
इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वद्यालय में किसी भी तरह का तबादला या एडजस्टमेंट मंजूर नहीं की जाएगी। इस प्रतिबंधित समय में मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।
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