Flood Safety Advisory : बाढ़ से पहले प्रशासन हुआ सतर्क, अस्थायी बस्तियों को हटाने और जागरूकता के निर्देश जारी
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
प्रशासन ने अपनाई सख्ती, सभी उपमंडल अधिकारियों को अलर्ट किया
जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 व 34 के अंतर्गत बरसात के मौसम में संभावित बाढ़ को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी उपमंडलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय तुरंत लागू करने को कहा है। इन उपायों का उद्देश्य मानसून के दौरान जानमाल की हानि से बचाव और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
बाढ़ क्षेत्रों की अस्थायी बस्तियां हटेंगी, लोगों को किया जाएगा स्थानांतरित
उपायुक्त ने स्वां नदी, उसकी सहायक नदियों और खड्डों के किनारे स्थित झुग्गियों, अस्थायी बस्तियों व अवैध निर्माण की पहचान कर उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए। ऐसे स्थानों पर कोई भी अस्थायी ढांचा न बनने देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को इन संवेदनशील क्षेत्रों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जागरूकता और राहत टीमों को सक्रिय करने के निर्देश
प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक घोषणाएं कर लोगों को समय रहते सतर्क किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उपमंडलाधिकारी खुद मौके पर जाकर हालात की निगरानी करेंगे। उपायुक्त ने पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग और त्वरित प्रतिक्रिया दलों के बीच तालमेल बनाए रखने पर भी बल दिया।
जनता से सहयोग की अपील, आपातकालीन नंबर भी जारी
उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया कि वे बरसात के दौरान नदियों और नालों के नजदीक न जाएं। आपात स्थिति में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 01975-225045, 225046 व 225049 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हर नागरिक की सहायता और सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहेगा।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





