चंबा, 31 दिसंबर: नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त किए गए मोटरसाइकिलों को रिहा करवाने के लिए 6 जनवरी 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यह जानकारी उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि यह मामला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।
जब्त मोटरसाइकिलों का विवरण
जब्त किए गए वाहनों में शामिल हैं:
- एचपी 46-0434: विजय कुमार पुत्र जयकरण, गांव और डाकखाना धरवाला, जिला चंबा।
- पीबी35जे3480: बीके चंद पुत्र बद्रीनाथ, मोहल्ला शाहपुरी गेट, सुजानपुर, जिला पठानकोट।
- पीबी54सी 6289: अवतार सिंह पुत्र सौदागर, गांव वसाहन, तहसील मुकेरियां।
न्यायालय से अपील का निर्देश
जितेंद्र चौधरी ने बताया कि वाहन मालिकों को पहले ही न्यायालय से अपने दोपहिया वाहन रिहा करवाने के लिए सूचित किया गया था। परंतु अभी तक इन वाहन मालिकों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
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6 जनवरी अंतिम तिथि
न्यायालय ने इन वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए 6 जनवरी 2025 तक अपने वाहनों को रिहा करवा लें। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई न करने पर वाहनों की निपटारे या नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
पुलिस द्वारा वाहन मालिकों को नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
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