Himachalnow/ऊना/वीरेंद्र बन्याल
ऊना जिला प्रशासन ने अपनी खास पहल सामर्थ्य कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने और इसके लाभ को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पात्रता शर्तों में बदलाव किया है। इन बदलावों के तहत आय सीमा और अन्य शर्तों को लोगों के अधिक लाभ की दृष्टि से संशोधित किया गया है। अब, इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, पहले प्रार्थी के पिता के निधन अथवा 70 फीसदी दिव्यांग होने पर कार्यक्रम का लाभ प्राप्त किया जा सकता था। दिवयांगता की शर्त को अब 70 से घटा कर 60 फीसदी कर दिया गया है।
उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि जिला प्रशासन ऊना ने सामर्थ्य कार्यक्रम से युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने तथा सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य जरूरी मामलों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके साथ ही इसमें महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। अब तक, जिले में गरीब परिवारों के 35 बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जिनमें 34 लड़कियां और एक लड़का शामिल है, जिसे आर्मी टेस्ट की तैयारी के लिए मदद प्रदान की गई है।
पहले, कार्यक्रम के लाभ के लिए पात्रता की शर्तें थीं कि लाभार्थी के सिर से पिता का साया उठ गया हो अथवा पिता 70 प्रतिशत से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम हों, और परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो। अब इन शर्तों में बदलाव करते हुए पारिवारिक आय सीमा को 60 हजार रुपये तक बढ़ा दिया गया है और पिता के निधन पर तो प्रार्थी लाभ के लिए पात्र है ही पर साथ ही दिव्यांगता के मामलों में दिव्यांग प्रतिशतता की शर्त को 70 से घटाकर 60 प्रतिशत किया गया है, ताकि अधिक लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें।