HNN/शिमला
शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला अदालत पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ की ओर से दायर हलफनामे को जिला अदालत में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, आरोप लगाया है कि हलफनामा गैरकानूनी है और कमेटी की सहमति के बगैर दायर किया गया है।
नगर निगम आयुक्त ने हलफनामों के आधार पर मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और 1970 से इसकी म्यूटेशन वक्फ बोर्ड के नाम पर होनी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड ने सरकार से म्यूटेशन करने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है।
मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। संजौली मस्जिद विवाद में अब अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा। यह फैसला मस्जिद के भविष्य और अवैध निर्माण के मुद्दे पर निर्णय करेगा।