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शादी-समारोहों में शराब परोसने के नए नियम, 1200 रुपये फीस तय, अनलिमिटेड सर्विस के लिए अतिरिक्त भुगतान

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Himachalnow / शिमला

शादी-समारोहों में शराब परोसना हुआ महंगा, फीस में बढ़ोतरी

हिमाचल प्रदेश में शादी-समारोहों में शराब परोसने पर अब अतिरिक्त खर्च करना होगा। आबकारी विभाग ने परमिट फीस को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। इस फीस के तहत समारोह स्थल पर छह पेटी व्हिस्की और छह पेटी बियर रखने की अनुमति होगी। यदि अनलिमिटेड कोटा रखना हो तो 1700 रुपये का शुल्क चुकाना होगा।

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शादी के सीजन में सख्त निगरानी के निर्देश

प्रदेश में शादियों के सीजन को देखते हुए आबकारी विभाग ने अपने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आबकारी नीति के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है।

शादी-समारोहों में शराब परोसने के लिए स्थानीय आबकारी कार्यालय से परमिट बनवाया जा सकता है। इसके लिए समारोह का निमंत्रण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। तय शुल्क चुकाने के बाद परमिट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर लोग अधिकृत दुकानों से शराब खरीदकर समारोह स्थल पर ले जा सकेंगे।

अवैध शराब पर सख्ती

प्रदेश में शादियों के दौरान चंडीगढ़ और अन्य राज्यों से अवैध रूप से लाई जाने वाली शराब पर नजर रखने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि परमिट लेने वाले लोग बिना किसी परेशानी के अधिकृत सप्लायर से शराब प्राप्त कर सकते हैं।

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