HNN / चंबा
विधानसभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत अपने हथियारों को जमा नहीं करवाने वाले लोगों के खिलाफ धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार हथियार जमा नहीं करवाने वाले लोगों के खिलाफ धारा-144 का भी उल्लंघन माना जाएगा।
इसके साथ हथियारों को जब्त करने व लाइसेंस का निलंबन भी शामिल होगा। उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों अपने हथियार 31 अक्तूबर यानि कल तक संबंधित पुलिस थाना में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं ।
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