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राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के बारे में उद्योगपतियों को दी जानकारी

Ankita | 1 मार्च 2024 at 8:24 pm

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HNN/काला अंब

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत विस्तारित उत्पादित जिम्मेदारी की पूर्ति के संबंध में 1 मार्च, 2024 को काला अंब में सदस्य सचिव, एचपीएसपीसीबी की अध्यक्षता में निर्माता आयातक, ब्रांड मालिकों, अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों और शहरी विकास विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक में प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादन एवं उपयोग में लगी औद्योगिक इकाइयां उपस्थित थी। हिमाचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय उद्योगों द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को पूरा करने की निगरानी कर रहा है।

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बैठक में एचपीएसपीसीबी के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिया कि वे कबाड़ीवालों जैसी अनधिकृत संस्थाओं से न जुड़ें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइक्लर के साथ जुड़कर हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न कचरे के ईपीआर लक्ष्यों को राज्य के भीतर ही पूरा किया जाए।

इसके अलावा, यह अवगत कराया गया कि राज्य शहरी स्थानीय निकायों को पंजीकृत कर रहा है जो पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ समन्वय करेंगे और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा बेचे गए ईपीआर प्रमाणपत्र का हिस्सा प्राप्त करेंगे जो गाजियाबाद में एक सफल अभ्यास है।

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