केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं।
50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
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इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा।
इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है।
इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
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