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निजी विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

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Himachalnow / कांगड़ा

आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 निर्धारित

धर्मशाला, 4 मार्च – उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत जिले के सभी निजी विद्यालयों से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण और 2025-2030 सत्र के लिए नई मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मान्यता नवीनीकरण के लिए संबंधित विद्यालयों को www.emerginhimachal.in वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालयों को अपने आवेदन प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी को निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन भेजने होंगे। वहीं, प्राइमरी से आठवीं व छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालयों को अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में ऑनलाइन जमा करने होंगे

आवेदन प्रक्रिया और मान्यता पत्र जारी करने की प्रक्रिया

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी, और यदि त्रुटियां पाई जाती हैं, तो आवेदन ऑनलाइन ही संबंधित विद्यालय को वापस भेज दिया जाएगा। त्रुटियों के निवारण के बाद विद्यालयों को अपना आवेदन पुनः जमा करना होगा।

सभी सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र और मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्र 2025-26 में केवल वही विद्यालय छात्रों का दाखिला कर सकेंगे, जिनके पास मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मान्यता प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी www.ddee.org.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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