लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

Ajit Pawar Plane Crash

Ajit Pawar Plane Crash / महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, PM मोदी ने जताया दुख

नगर निगम ऊना में सभी वाहनों की नई गतिसीमा लागू, उल्लंघन करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 8 दिसंबर 2025 at 5:42 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

नगर निगम ऊना क्षेत्र में प्रशासन ने सभी वाहनों के लिए नई गतिसीमाएँ निर्धारित कर दी हैं। आदेशों के उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

वाहनों की नई गति सीमा लागू
ऊना जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ऊना क्षेत्र के भीतर सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित की है। जिलादंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 112 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में नगर निकाय क्षेत्रों के लिए अधिसूचित गतिसीमाओं के अनुरूप है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

यात्री वाहनों के लिए तय मानक
नगर निगम ऊना की सीमा के भीतर आठ सीटों तक के यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 30 किमी प्रति घंटा और नौ या उससे अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 40 किमी प्रतिघंटा की गतिसीमा तय की गई है।

मालवाहक और दोपहिया वाहनों की गति सीमा
मालवाहक वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मोटरसाइकिलों के लिए अधिकतम गति 30 किमी प्रति घंटा रहेगी, जबकि क्वाड्रिसाइकिल और तीन पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति 20 किमी प्रति घंटा तय की गई है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
नगर निगम ऊना क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन चालकों के लिए इन गति सीमाओं का पालन अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]