HNN/ शिमला
विशेष न्यायाधीश (वन) शिमला देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने चिट्टा तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
दोषी की पहचान यशपाल ठाकुर (23) गांव धारूघाट डाकघर छकोह, तहसील सदर जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। गौरतलब है कि 22 मार्च 2021 को पुलिस ने शोघी बैरियर पर पंजाब रोडवेज की बस में बैठे यशपाल से तलाशी में 10.50 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।
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इसके अलावा सात सिरिंज भी बरामद हुए थे। जिसके बाद बालूगंज थाना पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब अदालत ने ने दोषी को यह सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी (वन) कपिल मोहन गौतम ने की।
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