HNN / चंबा
उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि फैरीज एक्ट 1956 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा चमेरा जलाशय – 1 में बोट-फैरीज के सात रूट के परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिसमें घडोटी- थड़ी, खेई (चकलू) -सेरू, खेई (चकलू) -टिपरी, पलेही-ब्रंगाल, पलेही-तलेरू वाया ब्रंगाल, घट्टा-धरोडी व लचोडी-मोहल शामिल है।
उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए बोट फेरी चलाने के इच्छुक लोगों को जिला प्रशासन द्वारा पंजीकृत किया जाएगा ।
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