चंबा जिला में सभी सिगरेट-बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को 15 सितंबर 2025 तक पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। तय समय सीमा के बाद बिना पंजीकरण बिक्री करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
चंबा
15 सितंबर के बाद नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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खुदरा व्यापारियों में जागरूकता अभियान शुरू
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले के सभी उपमंडल अधिकारियों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी दुकानदार 15 सितंबर तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र सुनिश्चित करें। उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए खुदरा व्यापारियों में जानकारी और जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा।
कड़े दंड का प्रावधान
तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिक्री करने वालों को तीन माह तक की कैद या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। बार-बार उल्लंघन पर सजा एक वर्ष तक और जुर्माना एक लाख रुपये तक हो सकता है।
खुली सिगरेट-बीडी की बिक्री पर प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री प्रतिबंधित है। पहले अपराध के लिए दस हजार रुपये और दोबारा अपराध पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
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