HNN/ कांगड़ा
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग आपरेटर्स तथा पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा।
उन्होंने कहा कि एचपी ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स के तहत तकनीकी कमेटी द्वारा पैराग्लाइडिंग के उपकरणों की जांच और प्रमाणीकरण जरूरी किया गया है। उपमंडलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की सहमति के साथ स्थानीय तकनीकी तथा रेगुलेटरी कमेटी गठित की जाए उक्त कमेटी पैराग्लाइडिंग को लेकर उपयुक्त मौसम तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगी।
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उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों को पायलट तथा पैराग्लाइडिंग के लाइसेंस की चेकिंग के लिए दो जगहों पर उड़ाने भरने तथा उतरने वाले स्थल पर उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं ताकि बिना पंजीकरण के पैराग्लाइडिंग पर अंकुश लगाया जा सके इसके साथ ही लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन के आदेश भी पारित करने के लिए कहा गया है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने के प्रावधान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाएं तथा जो पायलट बार-बार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाएं उन ऑपरेटर और पायलट को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया जाए। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि पंद्रह दिन के भीतर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, आदेशों की अनुपालना होने पर ही पैराग्लाइडिंग पर रोक का निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा।
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