ऊना शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने दो नए आदेश जारी किए हैं। दोनों ही मार्ग तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन घोषित कर दिए गए हैं।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक क्षेत्र हुआ विस्तारित प्रतिबंधित ज़ोन
जिलादंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 115 और 117 के तहत आदेश जारी कर डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक पूरे खंड को नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन घोषित किया है। पूर्व में यह आदेश डीसी चौक से डिग्री कॉलेज ऊना तक लागू था, जिसे अब विस्तारित कर दिया गया है। इस मार्ग पर अवैध पार्किंग और वेंडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी तथा उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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लाल बत्ती चौक से क्षेत्रीय अस्पताल तक मार्ग भी लगा प्रतिबंध के दायरे में
अनियमित पार्किंग और अनधिकृत वेंडिंग से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए लाल बत्ती चौक से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तक का मार्ग भी दोनों ओर नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन बनाया गया है। इस मार्ग पर केवल दो पूर्व-चिह्नित स्टॉपेज—पुराने बस स्टैंड के एग्ज़िट गेट के सामने और सुविधा पैलेस के सामने—यथावत रहेंगे। एसडीएम ऊना को इन स्टॉपेज की उचित मार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाना प्रशासन का उद्देश्य
डीसी जतिन लाल ने कहा कि बढ़ते वाहन दबाव और सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग से नागरिकों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए ये कदम आवश्यक हैं। उनका कहना है कि यह पहल न केवल सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करेगी, बल्कि बाजार क्षेत्र में अनुशासित और सुगम वातावरण भी तैयार करेगी। उन्होंने नागरिकों व व्यापारियों से इन आदेशों का पालन करने और शहर को बेहतर बनाने में सहयोग की अपील की।
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