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उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद, 58+ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त

Shailesh Saini | 16 नवंबर 2025 at 12:56 pm

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हिमाचल उच्चतर शिक्षा निदेशालय का ज़िला उप-निदेशकों को तत्काल सेवा वापसी का निर्देश

शिमला:

हिमाचल प्रदेश के उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ज़िला स्तर पर नियुक्त उन चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारियों की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्देश दिया है,

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जिनकी अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) की आयु 58 वर्ष पूरी हो चुकी है। यह निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय पर स्थगन आदेश (Stay Order) मिलने के बाद लिया गया है।

निदेशालय द्वारा 15 नवंबर, 2025 को जारी यह निर्देश सभी उप-निदेशकों, उच्चतर शिक्षा, ज़िला स्तर को ‘अति आवश्यक’ मानते हुए भेजा गया है।निदेशालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सी डब्लू पी संख्या 2274/2021 से जुड़े कर्मचारियों को लेकर है,

जिन्हें 28 मई, 2024 को दिए गए उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फिर से सेवा में लगाया गया था।अब, उच्चतम न्यायालय में एसएलपी डायरी संख्या 11306/2025 में हिमाचल उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के कार्यान्वयन पर रोक (स्थगन) प्राप्त होने के बाद,

सरकार ने 58 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है।

उच्चतर शिक्षा निदेशक (अमरजीत के. शर्मा) ने सभी ज़िला उप-निदेशकों को, जो नियुक्ति अधिकारी भी हैं, निर्देश दिया है कि वे इस निर्णय का बिना किसी विलंब के सख्ती से पालन करें और की गई कार्रवाई की सूचना तुरंत निदेशालय को भेजें।

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