पुलिस लाइन चंबा में नाकारा घोषित पुराने वाहनों और अयोग्य वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर पहुंचकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
चंबा
जिला स्तरीय कंडमनेशन बोर्ड द्वारा नीलामी
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पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने जानकारी दी कि जिला स्तरीय कंडमनेशन बोर्ड के माध्यम से नाकारा घोषित वाहनों और अयोग्य वस्तुओं की नीलामी 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे पुलिस लाइन चंबा में की जाएगी।
कहां रखे गए हैं वाहन और अयोग्य वस्तुएं
उन्होंने बताया कि पुराने वाहन पुलिस लाइन चंबा की मोटर वाहन शाखा में खड़े किए गए हैं, जबकि अयोग्य वस्तुएं पुलिस लाइन चंबा के प्रकीर्ण भंडार में रखी गई हैं।
अवलोकन की सुविधा कार्य दिवसों में
इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस में प्रातः से सायं 5 बजे तक पुलिस लाइन चंबा पहुंचकर नीलामी के लिए रखे गए वाहनों और अयोग्य वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं।
धरोहर राशि और भुगतान की शर्तें
नीलामी की शर्तों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व 5,000 रुपये की धरोहर राशि पुलिस लाइन चंबा में जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि बोली की कुल धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी।
24 घंटे में सामान उठाना अनिवार्य
नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली की कुल राशि जीएसटी सहित नगद या चैक के माध्यम से जमा करवानी होगी। बोलीदाता को 24 घंटे के भीतर नीलाम किए गए नाकारा वाहन और अयोग्य वस्तुएं निर्धारित स्थान से उठानी होंगी।
बोली रद्द करने का अधिकार सुरक्षित
उन्होंने स्पष्ट किया कि कमेटी अध्यक्ष के पास किसी भी बोली को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
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