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इतने रूपये से अधिक की बिक्री पर बिल देना अनिवार्य- विनोद सिंह डोगरा

PRIYANKA THAKUR | Sep 1, 2022 at 3:05 pm

HNN / वीरेंद्र बन्याल, ऊना

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपी जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 31(3) सी के अंतर्गत सभी व्यापारी वर्ग 200 रूपये या इससे अधिक रूपये के सामान की बिक्री पर मूल इनवाॅइस की प्रति देना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध धारा 122 के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा 25 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

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