जिला स्तरीय केबल टीवी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करें ऑपरेटरः जिलाधीश

HNN/ ऊना वीरेंद्र बन्याल

उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि केबल टीवी ऑपरेटर अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें। यह बात डीसी ने डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सभी ऑपरेटर डिजिटल सिग्नल के माध्यम से ही अपनी सेवाएं प्रदान करें। राघव शर्मा ने कहा कि ट्राई ने उपभोक्ताओं को अपनी सुविधानुसार टीवी चैनल चुनने और उनका भुगतान करने की आजादी दी है।

उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल या पैक को चुन सकते हैं। इसके अलावा सभी केबल ऑपरेटर के लिए दूरदर्शन के डीडी नेशनल, डीडी पंजाबी, लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी सहित 24 चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत केबल टीवी ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक है। साथ ही हिदायत दी कि कोई भी कानून व्यवस्था को बिगड़ाने वाले, अश्लील सामग्री या भावनाओं को भड़काने वाले कार्यक्रम तथा विज्ञापनों का प्रसारण न करें।

डीसी ने कहा कि कानून की अवेहलना करने पर कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी केबल टीवी उपभोक्ताओं से कहा कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और ग्राहक अपनी शिकायत जिला लोक संपर्क कार्यालय को ईमेल आईडी dprounahp@gmail.com पर या फिर दूरभाष नंबर 01975-226059 पर भेजी जा सकती है। इस दौरान केबल ऑपरेटरों ने उपायुक्त राघव शर्मा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर जिलाधीश ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।


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