महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला, देशभर में था आक्रोश
RG Kar Doctor Case : कोलकाता कोर्ट में होगा सजा का एलान
आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को आज सजा सुनाई जाएगी। कोलकाता के सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को रॉय को दोषी ठहराया था। दोषी को न्यूनतम उम्रकैद और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है।
क्या है मामला ?
9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में महिला चिकित्सक का शव मिला था। 31 वर्षीय पीड़िता की दुष्कर्म और हत्या के आरोप में संजय रॉय को अगले दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन हुए।
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धाराओं और सजा का प्रावधान
संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 66 (गंभीर अपराध), और धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं के तहत क्रमश : 10 साल से आजीवन कारावास, 20 साल से आजीवन कारावास और मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
जांच सीबीआई को सौंपी गई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को स्थानांतरित की थी। शनिवार को अदालत में संजय रॉय ने खुद को फंसाए जाने का दावा किया। दोषी का बयान आज दोपहर 12:30 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी।
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