Himachalnow / सोलन
सोलन में पार्किंग पर रोक: इन सड़कों पर लागू हुआ नया नियम
ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन शहर के कुछ मार्गों को तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग ज़ोन घोषित कर दिया है। यह निर्णय ज़िला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त और उपमण्डलाधिकारी सोलन भी शामिल थे।
इन मार्गों पर लागू होगा आदेश
आदेश के अनुसार, दयोंघाट वार्ड नम्बर 01 में बाबा बालक नाथ मार्ग, जवाहर पार्क के समीप सर्कुलर मार्ग से चौक बाजार सोलन, दोहरी दीवार से शिव मंदिर-पॉवर हाउस-सपरुन गुरूद्वारा तक तथा कोटला नाला से ऑफिसर कॉलोनी एवं डाईट सोलन तक के मार्ग नो पार्किंग ज़ोन घोषित किए गए हैं।
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यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क नियमन 1999 और हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के तहत जारी किया गया है। आदेश तुरंत प्रभावी हैं और आगामी सूचना तक लागू रहेंगे।
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