Himachalnow / धर्मशाला
धर्मशाला कोर्ट का फैसला , 260 ग्राम चिट्टा मामले में कठोर कारावास और जुर्माना
धर्मशाला: एनडीपीएस एक्ट के तहत जम्मू के रहने वाले दो आरोपियों, इंद्रजीत सिंह और सुलखन सिंह, को विशेष न्यायाधीश कांगड़ा ने 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
2023 में हुई थी कार्रवाई:
धर्मशाला पुलिस ने वर्ष 2023 में विशेष अभियान के दौरान इन आरोपियों के पास से 260 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।
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यह फैसला मादक पदार्थों के खिलाफ न्यायपालिका के दृढ़ रुख को दर्शाता है। साथ ही, यह समाज को कानून के प्रति सम्मान बनाए रखने और अपराधियों के लिए सख्त संदेश देने का प्रयास है।यह सजा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को चेतावनी है कि कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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