Charas Smuggling Himachal : नाहन अदालत ने 13 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला, चरस न मिलने पर होगी 3 माह की अतिरिक्त सजा
हिमाचल नाऊ न्यूज़ नाहन
एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार, ढाबे से हुई थी बरामदगी
जिला सिरमौर की विशेष अदालत ने काला अंब में चरस तस्करी के एक मामले में नेपाली मूल के कमल नामक आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-61-85 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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ढाबे में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया आरोपी
13 सितंबर 2021 की रात पुलिस ने काला अंब के त्रिलोकपुर रोड पर गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एमएमजी फैक्ट्री के पास ढाबा चलाने वाले कमल के ठिकाने पर छापा मारा। ढाबे की तलाशी में एक प्लास्टिक के बोरे से 1.963 किलोग्राम चरस बरामद की गई, जो पीली पॉलीथीन और सेलो टेप में लिपटी हुई थी।
13 गवाहों की गवाही से साबित हुआ आरोप
अभियोजन पक्ष की लोक अभियोजक चंपा सूरील ने बताया कि मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
हरियाणा में रह रहा था आरोपी, नेपाल से है मूल निवासी
कमल नेपाल के जिला अच्छाम का निवासी है, लेकिन वर्तमान में वह हरियाणा के नारायणगढ़ के हामिदपुर गांव में रह रहा था। वह ढाबे की आड़ में चरस की खरीद-फरोख्त कर रहा था।
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