शिमला | हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए अब प्रदेश के भीतर ही सुविधा उपलब्ध होगी। परिवहन विभाग ने सोलन और हमीरपुर में दो स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए हैं, जहां वाहन मालिक अपने पुराने वाहन स्क्रैप करा सकेंगे।
पहली बार हिमाचल में मिलेगी स्क्रैपिंग की सुविधा
अब तक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को नीलामी के जरिए बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब हिमाचल में ही स्क्रैपिंग सेंटर खुलने से वाहन मालिकों को स्थानीय स्तर पर यह सुविधा मिलेगी।
परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने बताया कि सोलन और हमीरपुर में दो कंपनियों को व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इससे वाहन मालिकों को अच्छे दाम मिल सकेंगे और सरकारी प्रक्रिया आसान होगी।
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किन वाहनों पर लागू होगा स्क्रैपिंग नियम?
- सरकारी वाहन: 15 साल पूरे होने के बाद इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएगा।
- निजी वाहन: स्क्रैपिंग अनिवार्य नहीं, लेकिन स्वेच्छा से स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी।
- गैर-परिवहन वाहन (प्राइवेट वाहन): 25% टैक्स छूट
- परिवहन वाहन (कमर्शियल वाहन): 15% टैक्स छूट
स्क्रैपिंग के बाद क्या मिलेगा?
- वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग सेंटर से “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” मिलेगा।
- नया वाहन खरीदते समय यह प्रमाण पत्र दिखाने पर टैक्स में छूट मिलेगी।
- हिमाचल सरकार की 9 फरवरी, 2024 की मोटर वाहन कर अधिसूचना के तहत यह छूट लागू होगी।
वाहन मालिकों को क्या फायदा होगा?
✅ अब हिमाचल के भीतर ही स्क्रैपिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
✅ पुराने वाहनों को बेहतर दाम मिल सकते हैं।
✅ नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा।
✅ पर्यावरण के अनुकूल नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष:
हिमाचल प्रदेश में यह वाहन स्क्रैपिंग नीति न केवल वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। अब वाहन मालिकों को सोलन और हमीरपुर में यह सुविधा मिल सकेगी, जिससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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