शिमला, 26 फरवरी 2025।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध सेवाकाल के वरिष्ठता लाभ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 20 फरवरी से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 के तहत अनुबंध सेवाकाल का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को डिमोट किया जाएगा और उनसे वित्तीय रिकवरी की जाएगी।
क्या है नया नियम?
- कर्मचारी अब केवल नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ के हकदार होंगे।
- अनुबंध सेवाकाल के दौरान मिली वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति को खत्म किया जाएगा।
- सरकार पहले से मिले सभी अतिरिक्त लाभ वापस लेगी, और इनकी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होगी।
- शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, अन्य विभाग भी जल्द आदेश लागू करेंगे।
किन कर्मचारियों पर लागू होगा यह फैसला?
- हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर वरिष्ठता लाभ पाने वाले कर्मचारी।
- सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017 (ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार) और सीडब्ल्यूपी संख्या 629/2023 के तहत लाभ पाने वाले कर्मचारी।
- 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए सभी कर्मचारी, जो संविदा सेवाओं के आधार पर वरिष्ठता, वेतन वृद्धि या पदोन्नति के हकदार बने थे।
सरकार की कार्रवाई:
- लाभ प्राप्त कर्मचारियों की सूची तैयार हो रही है।
- वित्तीय लाभ की गणना कर रिकवरी होगी।
- सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन पाने वालों को डिमोट किया जाएगा।
- आगामी वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी।
सरकार का रुख
सरकार का कहना है कि अनुबंध सेवाओं के आधार पर वरिष्ठता या अन्य लाभ देना नियमों के खिलाफ था। ऐसे में जो कर्मचारी गलत तरीके से इन लाभों का फायदा उठा चुके हैं, उनसे अब यह वापस लिया जाएगा।
यह फैसला प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन लोगों को जो संविदा आधार पर वर्षों तक सेवा देने के बाद नियमित हुए थे। इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है, और वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं।
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