HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूरपुर राजेंद्र कुमार की अदालत ने अपने ही बेटे की हत्या करने के जुर्म में आरोपी मां और चाचा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बता दें कि मामला 2019 का है जब एक 7 वर्षीय बेटे ने अपनी मां और चाचा को अनैतिक संबंध बनाते देख लिया था जिसके उसकी मां और चाचा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
मृतक का पिता पेशे से चालक है। जिस दौरान हत्याकांड किया गया उस समय मृतक के पिता जम्मू में था। जब मृतक के पिता को अपने बेटे की मृत्यु का पता चला तो वह तुरंत ही मौके पर पहुंच गया। जिसके बाद उसने अपने छोटे बेटे से पूछा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके छोटे बेटे ने बताया कि उसके बड़े भाई ने मां और चाचा को अनैतिक संबंध बनाते देख लिया था।
जिसके बाद मृतक के पिता ने पुलिस थाना इंदौरा में इस घटना को लेकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान जब मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस बात का खुलासा हुआ कि उसके बेटे की गला घोटकर हत्या की गई है। छानबीन के दौरान पता चला कि मृतक की मां और चाचा दोनों ने मिलकर 7 वर्षीय बेटे को जंगल में ले जाकर किन्नू नाले में गला घोट कर हत्या करदी गई और शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था।
वहीं जब पुलिस को इस बाबत पता चला तो उन्होंने दोनों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो दोनों ने ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। बता दें कि न्यायालय ने इस हत्याकांड में 5 साल बाद आरोपियों को सज़ा सुनाई गई है। न्यायलय ने सभी सबूतों और गवाहों को मध्यनज़र रखते हुए दोनों को आरोपियों को दोषी करार दिया साथ ही न्यायालय द्वारा दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।