शिमला
बिना पेंशन पाने वाले वृद्ध सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए राहत का बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के उन सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत दी है, जो किसी भी प्रकार की राज्य या केंद्र सरकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है, जो पहले 3000 रुपये प्रतिमाह थी। यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
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कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला राज्य की ओर से सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिन सैनिकों और उनकी विधवाओं को यह लाभ मिल रहा है, वे वर्षों तक राष्ट्र सेवा कर चुके हैं, और अब यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें वृद्धावस्था में गरिमा और सहयोग प्रदान किया जाए।
न पेंशन, न सहारा—अब सरकार देगी सहारा
यह योजना विशेष रूप से उन पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए है जिन्हें किसी भी स्तर पर पेंशन नहीं मिल रही थी। इन बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह सहायता न केवल वित्तीय संबल बनेगी, बल्कि उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा की भावना भी लाएगी।
सरल प्रक्रिया से मिलेगा लाभ
वित्तीय सहायता पाने के लिए पात्र लोगों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से इन आवेदनों की जांच कर लाभ दिया जाएगा।
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