230 किलोग्राम सब्जियां जब्त, पॉलीथिन के इस्तेमाल पर वसूला जुर्माना

HNN/ कांगड़ा

जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरषोतम सिंह ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां व कांगड़ा क्षेत्र में सब्जी, फल व करियाना की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।

कांगड़ा व नगरोटा बगवां बाजार में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानदारों द्वारा अपने व्यापारिक स्थलों पर मूल्य सूची, हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन प्रदर्शन आदेश 1977 के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं की गई थी व कुछ दुकानदार फल व सब्जियों में जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा हि. प्र जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के अन्तर्गत निर्धारित लाभांश से अधिक लाभांश लेने के दोषी पाये गये।

विभागीय टीम द्वारा मौके पर पाई गई उल्लघंना का कड़ा संज्ञान लेते हुए 230 किलोग्राम सब्जियां जब्त कर ली गई और दोषी दुकानदारों के विरुद्व आगामी कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंर्तगत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान 21 दुकानों में निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर 2 किलोग्राम पॉलीथिन व गिलास प्रयोग में पाये गये जिसके सन्दर्भ में मौके पर ही दोषी दुकानदारों को 7000 रूपए का जुर्माना किया गया।

इसके अतिरिक्त 5 दुकानों में गैस सिलेण्डरों का भी निरीक्षण किया गया तथा तीन दुकानों से 3 घरेलू सिलेण्डर जब्त किये गये। इसके इलावा निरीक्षक इन्दौरा द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में निरीक्षण किया गया जिसमें एक दुकान में पॉलीथिन का प्रयोग होता पाया गया जिसे मौके पर ही 1500 रूपए का जुर्माना किया गया। इस निरीक्षण टीम में निरीक्षक विक्रम ठाकुर, अभिमन्यू, संजय कुमार और मोहिन्द्र धीमान शामिल रहे।


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