HNN/ मंडी
विशेष न्यायाधीश-एक के न्यायालय ने हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भुगतना होगा। अगर आरोपी किसी भी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
मामला 15 नवंबर 2019 का है। पुलिस ने पधर तहसील के बाटलू गांव निवासी खूब राम की जब तलाशी ली तो उसके कब्जे से 26 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। हिलहाज़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किए।
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तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे एक साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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