अदालत ने नियमों के उल्लंघन पर जताई नाराजगी, नए सिरे से डीपीसी कराने के निर्देश
शिमला, 30 मार्च: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा पशुपालन निदेशक प्रदीप कुमार शर्मा को दिए गए सेवा विस्तार को रद्द कर दिया है। अदालत ने 2 जनवरी 2025 की अधिसूचना को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दिया था।
अदालत की टिप्पणी
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सेवा विस्तार प्रचलित नियमों की अवहेलना करते हुए दिया गया था।
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- सरकार के पास सेवा विस्तार देने का अधिकार है, लेकिन यह नियमों के विपरीत नहीं होना चाहिए।
- सेवा विस्तार से पदोन्नति के योग्य अधिकारी वंचित हो जाते हैं, जो न्यायसंगत नहीं है।
- अदालत ने सरकार और पशुपालन विभाग को नए सिरे से विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
क्या होगा अगला कदम?
अब पशुपालन विभाग को नए पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इससे योग्य अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा और सरकार को सेवा विस्तार के फैसलों में पारदर्शिता बरतनी होगी।
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