सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस का ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ रुख, डीजीपी ने जारी किए कड़े निर्देश
हिमाचल नाऊ न्यूज़, शिमला:
हिमाचल प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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अब अगर कोई भी चालक शराब के नशे में वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसे बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा।पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन किया जाए।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी का पूरा अधिकार होगा।डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई चालक अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, तो उसे भी गिरफ्तार करने का प्रावधान है।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दो घंटे के भीतर किसी पंजीकृत चिकित्सक के समक्ष पेश कर उसका मेडिकल करवाना अनिवार्य होगा। यदि पुलिस अधिकारी दो घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल नहीं करवा पाते हैं, तो उल्लंघनकर्ता को जमानत और बांड प्रस्तुत करने पर हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा।
तिवारी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में की गई गिरफ्तारियों की जानकारी डीएसआई (District Superintendent’s Information) के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय को भेजी जाए।
बरहाल यह महत्वपूर्ण कदम हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और नशे में ड्राइविंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। यह सख्त रुख दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
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