शिमला
शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों पर मिले लाभ भी होंगे रद्द
नियमित सेवा तिथि से ही मिलेंगे लाभ
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अनुबंध सेवाकाल को अब सेवा लाभों की गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा सोमवार को जारी निर्देशों के अनुसार, अब शिक्षक और गैर-शिक्षक केवल नियमितीकरण की तिथि से ही वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसे लाभों के पात्र होंगे।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
संशोधित सेवा शर्तों का प्रभाव
यह फैसला सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 के लागू होने के बाद लिया गया है। इसके अंतर्गत अब तक अनुबंध सेवा अवधि के आधार पर जो भी लाभ दिए गए थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा।
न्यायालय के आदेशों पर मिले लाभ भी होंगे रद्द
शिक्षा विभाग के अनुसार, कई शिक्षकों और कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता व वित्तीय लाभ दिए गए थे। अब सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017 (ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार) और सीडब्ल्यूपी 629/2023 के अनुरूप फैसला लेते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि जिनकी सेवा 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुई है, वे अनुबंध सेवाओं के आधार पर किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।
गैर याचिकाकर्ताओं को भी लाभ नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल याचिकाकर्ता ही नहीं, बल्कि अन्य सभी कर्मचारी भी इस लाभ से वंचित रहेंगे। ऐसे सभी अभ्यावेदनों को खारिज कर दिया गया है और जिन कर्मचारियों को पूर्व में यह लाभ मिल चुके हैं, उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
शिक्षा विभाग बना रहा सूची
शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी कर्मचारियों की सूचियां बनाना शुरू कर दी हैं, जिन्हें अनुबंध सेवाकाल के आधार पर लाभ मिले थे। इन लाभों की पुनरावली और वापसी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





