HNN/शिमला
हिमाचल मेडिकल काउंसिल के आदेश के बाद राज्य सरकार ने गाँवों में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 5 प्रोत्साहन अंक देने का फैसला किया है। यह नियम 2023 की पॉलिसी के तहत लागू होगा। इससे पहले, गाँवों में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को केवल 2 अंक मिलते थे।
अदालत के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि सरकार गाँवों में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों पर दोहरा नियम नहीं बना सकती। इस फैसले से गाँवों में सेवाएं देने वाले सभी चिकित्सकों को समान अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल के नियम 19.4 के तहत राज्य में कार्यरत चिकित्सकों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी।
इस नए नियम के तहत, गाँवों में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को जनजातीय क्षेत्र में 8 अंक, हार्ड एरिया में 10 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 नंबर देने के लिए प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। इससे गाँवों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है।