HNN/सोलन
सोलन, 29 अगस्त: जिला सोलन की सीमा में अश्वनी खड्ड और गिरी नदी के किनारे पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आगामी दो माह तक जारी रहेगा। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
इस प्रतिबंध के अनुसार, अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। भारी वर्षा के कारण बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे आमजन के जीवन को खतरा हो सकता है।
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स्थानीय पुलिस और जिला पर्यटन अधिकारी को सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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