सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जानकारी दी है कि हिमाचल में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता निर्वाचक नामावली में अपने नाम का सत्यापन 1 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक कर सकते हैं। इस कार्य के लिए गणना प्रपत्र भरना आवश्यक है, जिसे ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
नाहन
मतदाता नाम सत्यापन के लिए प्रारूप जारी, दस्तावेज जरूरी
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हिमाचल में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता भी https://voters.eci.gov.in या ECINET App के माध्यम से अपना सत्यापन कर सकते हैं। प्रारूप निर्वाचक नामावली 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी और 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र एकत्र किए जाएंगे।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध
गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने के अतिरिक्त मतदाता चाहें तो पूर्व-भरे हुए फार्म को डाउनलोड करके हस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सएप, ईमेल या परिजनों के माध्यम से संबंधित बीएलओ को भी भेज सकते हैं।
11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक आवश्यक
प्रपत्र के साथ दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। मान्य दस्तावेजों में सरकारी पहचान पत्र, पीपीओ, जन्म प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, पारिवारिक रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हो, तो उसे 1 अगस्त से 1 सितम्बर के बीच भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
फार्म की स्थिति ऑनलाइन जांचें
मतदाता अपने फार्म की स्थिति भी https://voters.eci.gov.in या ECINET App के माध्यम से आसानी से जांच सकते हैं।
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