श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान 25 जुलाई से 3 अगस्त तक माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में विशेष कानून व्यवस्था लागू रहेगी। बिना पंजीकरण के दर्शन की अनुमति नहीं होगी।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
हथियार, ब्रास बैंड और आतिशबाजी पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
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ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण
नवरात्र के दौरान मंदिर न्यास को छोड़कर किसी अन्य को लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति नहीं होगी। ब्रास बैंड, ड्रम, चिमटे आदि लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई श्रद्धालु इन्हें लाता है तो पुलिस बैरियर पर उन्हें जमा कराना होगा।
पॉलीथीन और खुले लंगर पर पाबंदी
पॉलीथीन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। खुले में अथवा सड़क किनारे लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। आतिशबाजी जैसे गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
पंजीकरण के बिना नहीं मिलेंगे दर्शन
मेले के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन के लिए बनाए गए पर्ची काउंटर पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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