HNN/शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुराग शिल्ह जंगल में वर्ष 2022 में 836 सूखे पेड़ों (सालवेज वृक्ष) को काटने के लिए 2 साल के लॉट आबंटित किए थे। जांच में सामने आया कि 836 सालवेज पेड़ों में से 16 तोश के पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था, जिसको लेकर बंजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है तथा पुलिस मामले की जांच जारी है, साथ ही ठेकेदार को 99 लाख 47 लाख 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठाया गया था, जहां विधायक सुरेंद्र शौरी ने नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले को उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एसओपी में बदलाव किया गया है, जिसमें डीएफओ को पेड़ काटने की अनुमति देने की शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरे पड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा।
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